सरकार अस्पताल में मरीजों को भर्ती कर इलाज करने के लिए सीजीएचएस के तहत निजी अस्पतालों का पैनल बनाती है। जहां पूर्व अनुमति या आपातकालीन व्यवस्था के तहत इलाज किया जाता है। सीजीएचएस स्वास्थ्य अधिकारियों/सरकारी विशेषज्ञों के सुझाव के आधार पर सीजीएचएस स्वास्थ्य केंद्रों द्वारा बाह्य मरीजों को दवाइयां दी जाती है।
हृदय संबंधी सर्जरी, कैंसर का इलाज, न्यूरो सर्जरी, गुर्दे का स्थानांतरण और कुल्हे/घुटना संयुक्त प्रतिस्थापना सर्जरी के मामले में सीजीएचएस की सूची में शामिल अस्पतालों में ही आपरेशन के बाद आगे के इलाज के लिए अनुमति जारी करने का प्रावधान है। ऐसे मामलों में सीजीएचएस स्वास्थ्य केंद्रों से बाह्य रोगों के लिए दवाइयां उपलब्ध करायी जाती हैं।
आपरेशन के बाद इलाज के अन्य मामलों में भी सीजीएचएस में शामिल अस्पतालों को बाह्य रोगियों को दवाइयां देने का प्रावधान है।
यह जानकारी आज लोकसभा में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री गुलाम नबी आजाद ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।
Source : PIB
हृदय संबंधी सर्जरी, कैंसर का इलाज, न्यूरो सर्जरी, गुर्दे का स्थानांतरण और कुल्हे/घुटना संयुक्त प्रतिस्थापना सर्जरी के मामले में सीजीएचएस की सूची में शामिल अस्पतालों में ही आपरेशन के बाद आगे के इलाज के लिए अनुमति जारी करने का प्रावधान है। ऐसे मामलों में सीजीएचएस स्वास्थ्य केंद्रों से बाह्य रोगों के लिए दवाइयां उपलब्ध करायी जाती हैं।
आपरेशन के बाद इलाज के अन्य मामलों में भी सीजीएचएस में शामिल अस्पतालों को बाह्य रोगियों को दवाइयां देने का प्रावधान है।
यह जानकारी आज लोकसभा में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री गुलाम नबी आजाद ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।
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