इनकम टैक्स (Income Tax) में राहत की उम्मीद पाले सैलरीड और मध्य वर्ग के लोगों को इस बजट (Budget 2018) से कुछ खास नहीं मिल पाया। वित्त मंत्री ने बजट भाषण में टैक्स छूट की सीमा बढ़ाने से इनकार कर दिया।
हालांकि, उन्होंने सैलरीड क्लास के मौजूदा टैक्सेबल इनकम में से 40 हजार रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन कर दिया। यानी जितनी सैलरी पर टैक्स बनेगा, उसमें से 40 हजार घटाकर टैक्स देना होगा। साथ ही, हाउस ऐंड ट्रांसपोर्ट अलाउंस पर भी मामूली राहत का ऐलान किया गया। इसका 2.5 करोड़ सैलरीड और पेंशनर्स को लाभ मिलेगा।
इससे पेंशनर्स को भी लाभ मिलेगा। हालांकि, वित्त वर्ष 2005-06 तक स्टैंडर्ड डिडक्शन की सुविधा मिली हुई थी जिसे बाद में वापस ले लिया गया। सीनियर सिटिजन्स को अब सेक्शन 80डी के तहत 10 हजार की जगह 50 हजार रुपये तक की छूट दी गई।
मौजूदा टैक्स स्लैब
इनकम टैक्स स्लैब (60 साल से कम उम्र वालों के लिए)
आय ………………..2017-18
0 से 2.5 लाख रुपए….. 0% …………
2.5 लाख से 5 लाख…….5%………….
5 लाख से 10 लाख……..20% ………..
10 लाख से ऊपर………..30%………..
आय ………………..2017-18
0 से 2.5 लाख रुपए….. 0% …………
2.5 लाख से 5 लाख…….5%………….
5 लाख से 10 लाख……..20% ………..
10 लाख से ऊपर………..30%………..
इनकम टैक्स स्लैब (सीनियर सिटीजन 60-79 साल )
आय…………………….मौजूदा दर………………
0 से 3 लाख रुपए………….0%………………
3 लाख से 5 लाख…………..5% ……………….
5 लाख से 10 लाख…………..20%…………….
10 लाख से ऊपर………….. 30%………………….
आय…………………….मौजूदा दर………………
0 से 3 लाख रुपए………….0%………………
3 लाख से 5 लाख…………..5% ……………….
5 लाख से 10 लाख…………..20%…………….
10 लाख से ऊपर………….. 30%………………….
इनकम टैक्स स्लैब (80 और उससे ज्यादा उम्र)
आय…………………………..मौजूदा दर………..
0 से 5 लाख……………………0% ………………
5 लाख से 10 लाख…………20%……………..
10 लाख से ऊपर…………….30%…………….
आय…………………………..मौजूदा दर………..
0 से 5 लाख……………………0% ………………
5 लाख से 10 लाख…………20%……………..
10 लाख से ऊपर…………….30%…………….
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